Updated on: 22 December, 2023 11:58 AM IST | Mumbai
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महाराष्ट्र: नवी मुंबई में अवैध रूप से रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया
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अधिकारी ने कहा कि दोनों के खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जो पिछले सात से आठ वर्षों से इलाके में रह रहे थे।
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इस बीच, ठाणे शहर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने पिछले सप्ताह भिवंडी शहर में एक 32 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था।
कोनगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की एक टीम ने छापेमारी की और बांग्लादेश के चटग्राम के मूल निवासी नूर हुसैन अब्दुल सलाम शेख को पकड़ लिया।
उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेख से पूछताछ की और पाया कि वह अपने परिवार के साथ संपर्क में रहने के लिए वीडियो-कॉलिंग एप्लिकेशन आईएमओ का इस्तेमाल कर रहा था।
अधिकारी ने कहा, गिरफ्तार आरोपी, जो प्लंबर का काम करता था, के पास भारत की यात्रा करने या रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था।
इससे पहले, महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में आठ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन महिलाएं हैं, एक अधिकारी ने 18 अगस्त को पीटीआई को बताया था।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल (एएचटीसी) के अधिकारियों ने गुरुवार दोपहर उल्वे में एक आवासीय इलाके में छापा मारा और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया।
उन्होंने बताया कि तीन महिलाओं समेत आठ आरोपी पिछले आठ महीने से इलाके में रह रहे थे और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
नवी मुंबई पुलिस के अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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